मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा ( स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार ने वर्ष 2021 एवं 2022 में नियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 में केवल सत्र 2022-2023 के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया में शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।
ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रावधानों की सुनिश्चितता तय कर दी गई है। स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.2 के अनुसार वरीयता प्रदान कर स्थानांतरण किया जा सकेगा।
नव-नियुक्त शिक्षकों को आपस में परस्पर स्थानांतरण की पात्रता होगी, किन्तु पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ परस्पर स्थानांतरण नहीं हो सकेगा। स्थानांतरण के लिए नव नियुक्त शिक्षकों की परस्पर वरीयता उनकी टीईटी रैंक के आधार पर निर्धारित होगी। आयुक्त लोक शिक्षण इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।