Sunday, November 17, 2024
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बिजली कंपनी ने किया नई अनुकंपा नीति में संशोधन, प्रशिक्षु अथवा आउटसोर्स कर्मी को नहीं मिलेगी नियुक्ति

बिजली कंपनी ने ऊर्जा विभाग द्वारा लागू अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 में एक और संशोधन कर आदेश जारी किया है कि दिवंगत कार्मिक प्रशिक्षु तदर्थ अथवा बाह्य स्त्रोत एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हो, तो ऐसे कार्मिक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी।

हालांकि कंपनी ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी में कार्यरत संविदा अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर शासकीय सेवकों की भांति उनके आश्रित एक सदस्य को संविदा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश में कहा गया है कि कंपनी की संचालक मंडल की 121वीं बैठक में पारित संकल्प के अनुसरण में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी “अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018” में संशोधन किया जाता है।

अनुकम्पा नियुक्ति नीति-2018 की उप कंडिका 3.10 के पश्चात निम्नानुसार उप कंडिका 3.11 को सम्मिलित किया जाता है-

उप कंडिका 3.11 “कंपनी में कार्यरत संविदा अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर शासकीय सेवकों की भांति उनके आश्रित एक सदस्य को संविदा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।”

साथ ही उक्त प्रावधान को अनुकम्पा नियुक्ति नीति-2018 में सम्मिलित किये जाने से नीति की उप कंडिका 3.7 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

उप कंडिका 3.7 “दिवंगत कार्मिक प्रशिक्षु तदर्थ अथवा बाह्य स्त्रोत एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हो, तो ऐसे कार्मिक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी।”

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