मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को इंक्रीमेंट प्रदान किये जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी के समस्त नियमित कार्मिकों हेतु 2 नवंबर 2021 के माध्यम से महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप छठवें वेतनमान में 11 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान में 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि के आदेश जारी किये जा चुके है।
इसी क्रम में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि के संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा शर्तें) संशोधित नियम -2018 के बिन्दु क्रमांक 4 संविदा पारिश्रमिक के बिन्दु क्रमांक 4.1.3 एवं 4.2.1 के उल्लेखानुसार मध्य क्षेत्र कंपनी में पदस्थ संविदा कार्मिकों को दिनांक 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते में 8 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए संविदा कार्मिकों के प्रारंभिक संविदा पारिश्रमिक में बढ़े हुए महंगाई भत्ते को जोड़कर संविदा पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को पत्र लिखकर कहा था कि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग अंतर्गत सभी उत्तरवर्ती कंपनियों द्वारा संविदा कर्मियों के संबंध में ऊर्जा विभाग एवं पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा जारी नीति का समय सीमा में पालन नहीं करती आ रही हैं, जिससे कि संविदा कर्मियों की सेवाओं में विसंगतियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने संविदा कर्मियों को इंक्रीमेंट दिए जाने की मांग की थी, जिसके बाद कंपनी प्रबंधन ने आदेश जारी कर दिए हैं।
वहीं यूनाइटेड फोरम के प्रांतीय संयोजक व्हीकेएस परिहार ने बताया कि मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन द्वारा संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संविदा सेवा का अनुबंध समय सीमा में नहीं बढ़ाया जा रहा है एवं छोटे-छोटे कारण बताओ नोटिस देकर अनुबंध नियमविरूद्ध लंबित रखे जा रहे है, जबकि संविदा नीति में इसका कही उल्लेख नहीं है। अतः मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभी संविदा कर्मियों के अनुबंध बढ़ाने संबंधी आदेश प्रसारित करे।