मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घातक अथवा अघातक विद्युत दुर्घटना में मृत या शारीरिक अंगहानि से पीडित संविदा एवं आऊटसोर्स कार्मिकों के अलावा बाहरी व्यक्तियों तथा पशुहानि के लिये पशु स्वामियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में मानक प्रक्रिया का सरलीकरण किया है।
अपने सर्कुलर में कंपनी ने कहा है कि संविदा और आऊटसोर्स कार्मिकों के विभागीय कार्य के दौरान घातक अथवा अघातक विद्युत दुर्घटना हो जाने से कार्मिकों की मृत्यु, शारीरिक अंग हानि और बाहरी व्यक्तियों तथा पशुओं के दुर्घटनावश विद्युतीय प्रवाह के संपर्क में आ जाने से जनहानि एवं पशुहानि भी होती है। इन सब परिस्थितियों में कंपनी का यह दायित्व हो जाता है कि संबंधित संविदा और आऊटसोर्स कार्मिकों के अलावा बाहरी पीड़ित व्यक्तियों तथा पशु स्वामियों को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये, जिससे संबंधितों पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिये उनमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुर्नस्थापित करने में सहायक हो सके।
कंपनी ने वर्षों में विद्युत दुर्घटनाओं से हुई मृत्यु एवं शारीरिक अंग हानि एवं नुकसान के संदर्भ में यह अनुभव किया गया कि कंपनी द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के बावजूद भी एवं वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के मानदण्डों एवं प्रक्रिया तथा समय-सीमा के बारे में पुनः समग्र रूप से विचार किया जाकर उनमें यथा आवश्यक संशोधन करना आवश्यक है। कंपनी की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जिससे यथाशीघ्र समय में नियमानुसार आर्थिक सहायता उन्हें उपलब्ध हो सके।
संविदा कार्मिकों हेतु लागू आदेश
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 के तहत कंपनी के कार्य के निष्पादन के दौरान घातक अथवा अघातक विद्युत दुर्घटना की स्थिति में शारीरिक अंगहानि से पीडित संविदा कार्मिक को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड-6 क्रमांक 4 की कंडिका 5(1)/6 (1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता अथवा अनुदान की पात्रता है। संविदा कार्मिक की मृत्यु की स्थिति में उसके निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अथवा अनुदान की पात्रता है।
बाहरी व्यक्तियों हेतु लागू आदेश
कंपनी क्षेत्रांतर्गत घातक अथवा अघातक विद्युत दुर्घटना में मृत या शारीरिक अंगहानि से पीडित बाहरी व्यक्तियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड-6 क्रमांक 4 की कंडिका 5 (1)/6 (1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता की पात्रता है। उक्त प्रावधान आऊटसोर्स कार्मिकों हेतु भी लागू किए गए हैं। जो निम्नानुसार हैं-
- मृत व्यक्ति के परिवार अथवा निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान- 4,00,000 रुपये
- शारीरिक अंगहानि के लिये आर्थिक सहायता (अ) जहां (40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक विकलांगता हो, वहां दी जाने वाली अनुदान राशि- 59,100 रुपये
- जहां 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो वहां दी जाने वाली राशि- 2,00,000 रुपये