मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास पर जाकर मिला और उन्हें 22 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए किए गए आदेश के संबंध में धन्यवाद दिया मिठाई खिलाई तथा उनसे निवेदन किया कि जो आदेश मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई को जारी किया है वह आदेश 4 जुलाई को जो घोषणा की गई थी उसके विपरीत है। उसके कुछ बंदियों में संशोधन किया जाए, क्योंकि संविदा कर्मचारी चाहते हैं।
मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौड़ ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि संविदा कर्मचारियों शासकीय सेवकों के समान अवकाश दिया जाए, जो की घोषणा में शामिल था। घोषणा में यह भी शामिल था कि संविदा कर्मचारियों को अनुबंध नहीं किया जाएगा, लेकिन अधिकारियों ने अनुबंध की जगह नवीनीकरण शब्द डाल दिया जो कि हटाया जाए। वह संविदा कर्मचारियों को आगामी आदेश तक नियुक्ति प्रदान की जाए। संविदा कर्मचारियों को सीपीआई इंडेक्स का प्रावधान कर दिया गया, जबकि संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की भांति काम करते हैं, विभागों में काम करते हैं तो उनको भी नियमित कर्मचारियों के समान है। महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए जो वेतन निर्धारित किया जाएगा है। उसमें वर्तमान में प्रचलित महंगाई भत्ता जोड़कर न्यूनतम वेतनमान दिया जाए तथा इस वेतन में द्वितीय वर्ष जो वेतन वृद्धि का प्रावधान है नियमित कर्मचारियों के लिए वह भी दिया जाए।
संविदा कर्मचारियों को स्थानांतरण सुविधा का लाभ दिया जाए यदि कोई संविदा कर्मचारी विभाग बंद होने के कारण बेरोजगार होते हैं तो उनको अन्य योजनाओं में संविलियन किया जाए। संविदा कर्मचारी योजना बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं, उनको अन्य योजनाओं में संविलियन किया जाए। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ही स्थानांतरण सुविधा का लाभ दिया जाए कथा शासकीय सेवकों के समान अर्जित अवकाश मेडिकल अवकाश आदि की पात्रता हो। जो संविदा कर्मचारी नियमित पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उनको इन्हीं पदों पर नियमित किया जाए। नियमित पदो पर 50% पद संविदा कर्मचारी आरक्षित किए जा रहे हैं, उन पदों पर परीक्षा ना लेकर वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाए। साथ ही संविदा कर्मचारी को जो वेतन दिया जाए वह वरिष्ठता के आधार पर कोई प्रदान किया जाए। संविदा कर्मचारियों को समयमान वेतनमान क्रमोन्नति आदि का लाभ दिया जाए।
मध्यप्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री जी अधिकाश मुद्दो पर सहमति बन गई है, बहुत जल्दी संविदा नीति के आदेश में संशोधन होगा। मुख्यरूप से निम्न बिन्दुओं को संशोधित अथवा विलोपित करने हेतु सहमत हुए है। संविदा शब्द समाप्त अब उसके स्थान पर नियोजित/स्थाई कर्मचारी। कंडिका 9.8 को अनिवार्यतः संशोधित/विलोपित करते हुए नियमित कर्मचारियों की तरह सेवा समाप्ति के स्थान पर लघु/दीर्घ शस्ति का अनुप्रयोग किया जाएगा। अवकाश नियमित कर्मचारियों की तरह मिलेगा। अनुबंध की प्रणाली पूर्णतः समाप्त की जायेगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 जुलाई 2023 को कही गई घोषणा का अक्षरशः पालन किया जाएगा।