मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचारण संधारण संभाग सीहोर में पदस्थ उप महाप्रबंधक सुमित अग्रवाल को कॉलोनी विद्युतीकरण के कार्यों में नियमों की अवहेलना एवं फॉल्स डिमांड वापसी प्रकरणों में गंभीर अनियमितताएँ बरतने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में सुमित अग्रवाल का मुख्यालय भोपाल वृत्त में रखकर इनकी विभागीय जाँच की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि वे उपभोक्ता सेवा और कंपनी की योजनाओं का लाभ पात्र उपभोक्ताओं को प्रदान करें तथा सजगता से कार्य करें।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत किया कि उपभोक्ता सेवाओं और आर्थिक अनियमितताओं के मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अपेक्षा की है कि कंपनी और उपभोक्ताओं के हितों का हमेशा ध्यान रखें। कंपनी के कार्य निष्पादन में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।