ऊर्जा विभाग ने मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में लागू संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2018 जारी रखने का निर्णय लिया है। जिसके बाद संविदा नीति में सुधार की आस लगाए बैठे बिजली संविदा कार्मिकों में निराशा व्याप्त है। गौरतलब है कि बिजली कंपनियों में लागू संविदा नीति 31 दिसम्बर 2022 को समाप्त हो गई है।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि विद्युत कंपनियों में लागू संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम 2018 दिनांक 01.01.2018 से पांच वर्ष हेतु प्रभावी किये गये थे।
उक्त नियम दिनांक 31.12.2022 तक प्रभावशील रहे हैं। निर्देशानुसार विभाग अंतर्गत विद्युत कंपनियों में लागू संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) नियम 2018 को दिनांक 01.01.2023 से नवीन संविदा सेवा नियम जारी किये जाने की तिथि अथवा छः माह जो भी पहले हो तक प्रभावशील रखे जाने का निर्णय लिया गया है।