मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यापक प्रकोष्ठ एवं (एनएमओपीएस) संघ द्वारा मुख्यमंत्री नाम डिप्टी कलेक्टर सृष्टि प्रजापति को ज्ञापन दिया गया। जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर (ओपीएस) पुरानी पेंशन बहाली एवं मृतक शासकीय सेवकों के आश्रित परिवार को परिवार पेंशन एवं कुटुम्ब पेंशन व विशेष पेंशन लागू करने तथा केन्द्र के समान परिवार पेंशन नियमानुसार तत्काल लागू करने की मांग की गई।
भारत सरकार के राजपत्र 296 वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली 22 दिसम्बर 2003 को एनपीएस के आदेशानुसार 2004 से केन्द्र सरकार ने लागू किया है। उक्त योजना के अनुक्रम में मप्र शासन ने 1 जनवरी 2005 से 13 अप्रैल 2005 या उसके पश्चात नियुक्त राज्य के शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस लागू की गई है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार एनपीएस में केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान उनके वेतन और महंगाई का 14 प्रतिशत होगा। मप्र शासन वित्त विभाग के आदेश को 28 मई 2021 को लागू किया गया। जिसमें भारत सरकार के राजपत्र 178 के अनुसार 30 मार्च 2021 की कंडिका 10 में मृतक के आश्रित परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाये।
संघ के मुकेश सिंह, नितिन अग्रवाल, चंद्रप्रकाश उसरेठे, मनोज सेन, मोहम्मद तारिक, श्याम नारायण तिवारी, गगन चौबे, धीरेन्द्र सोनी, देवदत्त शुक्ला, सोनल दुबे, संतोष तिवारी, अभिषेक मिश्रा, नितिन शर्मा, प्रियांशु शुक्ला, विष्णू पांडे, मनीष शुक्ला, मनीष लोहिया, राकेश दुबे, प्रणव साहू आदि ने मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की।