मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि संकुल केन्द्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विध्यालय बधराजी के प्रभारी प्राचार्य ने संकुल के सभी कर्मचारियों को फरमान जारी आर कहा है कि कर निवारण वर्ष 2022-2023 की रिर्टन फाइल कर उनके चहेते सीए से टीडीएस फार्म नम्बर 17 पार्ट A (सी रूल्स 31 (1) (a) सत्यापित कराने के पश्चात प्रमाण पत्र 28 तरीख तक उनके कार्यालय में जमा करें, अन्यथा उनका इस माह का वेतन नहीं निकाला जावेगा।
मोर्चा पदाधिकारियों ने बताया है कि भारत सरकार के आयकर विभाग प्रमाण पत्र सेक्सन 203 इनकम टेक्स एक्ट 1961 के अर्न्तगत वेतन से काटी गई राशि का पत्र मान्य है। बधराजी के संकुल प्राचार्य के द्वारा एक ही सीए से हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र मांगना पूर्णतः गलत है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के योगेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय, विश्वदीप पटैरिया, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, प्रशांत सोधिया, देव दोनेरिया, योगेश चौधरी, मुकेश मरकाम, रविकांत दहायत, अजय दुबे, प्रदीप पटैल, मुकेश चतुवेर्दी, योगेन्द्र मिश्रा, नरेन्द्र कुमार चौहान, विनोद साहू, बलराम नामदेव, नरेन्द्र सैन, संदीप नेमा, गोविन्द विल्थरे, मंसूर बेग ने प्राचार्य के इस तरह के प्रमाण पत्र माँगने की कार्यवाही को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल रोका जाना चाहिए था, लेकिन वह इसे नजर अंदाज कर रहे है।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने इस कार्य को भारत सरकार के आदेश का उलंघन करने वाली कार्यवाही मान कर जिला शिक्षा अधिकारी और बधराजी प्राचार्य को तत्काल निलंबित करने की माँग की है, जिससे भविष्य में दलाली के नाम पर इस तरह के मनमाफिक फरमान जारी ना किये जावे।