Tuesday, November 26, 2024
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जबलपुर डीईओ द्वारा की गई अनुकंपा नियुक्तियों का रिकॉर्ड तलब, लोकायुक्त करेंगे मामले की जांच

लोकायुक्त ने जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की गई अनुकंपा नियुक्तियों को जांच के दायरे में लिया है और रिकार्ड तलब किया है। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर धनश्याम सोनी के द्वारा वर्ष 2012 के अपने कार्यकाल में आरटीई के मापदण्डों का उल्लंघन करते हुए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बीएड/डीएड समकक्ष की निर्धारित आर्हता न रखने वाले अयोग्य अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर भारी भ्रष्टाचार का अनुकंपा नियुक्ति दी गई।

इसी प्रकार अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान में वर्ष 2021 में पुनः दो अपात्र एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की अनुकंपा नियुक्तियां प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर कर दी गई। डीईओ के द्वारा नियम विरूद्ध अपात्र एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्तियों से भारी भ्रष्टाचार कर शासन को करोडों का चूना लगाया गया है।

उक्त नियम विरूद्ध अयोग्य अभ्यर्थियों की अनुकंपा नियुक्तियों की शिकायत मय प्रमाण एवं शपथ पत्र सहित संघ के पं. योगेन्द्र दुबे द्वारा लोकायुक्त भोपाल से की गई थी, जिसका संज्ञान लोकायुक्त कार्यालय मप्र भोपाल द्वारा लेकर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर से अनुकंपा नियुक्ति संबंधी समस्त रिकार्ड तलब किया गया है।

संघ के योगेन्द्र दुबे ने लोकायुक्त मप्र से मांग की है कि नियम विरूद्ध अयोग्य अभ्यर्थियों की अनुकम्पा नियुक्ति देकर भ्रष्टाचार करने तथा शासन को करोडों का चूना लगाने वाले जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाये।

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