मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा माह अप्रैल 2023 से लाखों अस्थाई श्रमिकों, आउटसोर्स कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कर्मचारियों के वेतन में 325 रुपये की मासिक वेतन वृद्धि की गई है।
श्रमायुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अकुशल कर्मचारियों का वेतन प्रतिमाह 9325 रुपये से बढ़कर 9650 रुपये, अर्द्धकुशल का 10182 रुपये से बढ़कर 10507 रुपये, कुशल कर्मचारियों का 11560 रुपये से बढ़कर 11885 रुपये एवं उच्च कुशल कर्मचारियों का वेतन 12860 रुपये से बढ़कर 13185 रुपये हो जाएगा। इस तरह सभी श्रेणी के कर्मचारियो के वेतन में 325 रुपये इजाफा किया गया है।
हालांकि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व श्रम आयुक्त को पत्र लिखकर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बिजली कंपनियों के ढाई लाख आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन रिवाईज करने की मांग की है। उनका कहना है कि मंहगाई चरम पर है, इसलिए प्रदेश के ढाई लाख आउटसोर्स श्रमिकों के मिनिमम वेजेज को रिवाईज कर उन्हें आंशिक मंहगाई भत्ते की जगह लिविंग वेज दिया जाए। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा अब तक न्यूनतम वेतन रिवाईज कमेटी गठित नहीं की गई है, जिसे तत्काल गठित किया जाना चाहियें।