मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की वर्ष 2021 के लिए स्थानांतरण नीति

मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमाेद सिंह ने सोमवार को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा विभाग के राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरण की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार ही की जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है कि 31 जुलाई को रात 12 बजे ट्रांसर्फर के लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा। वहीं इस वर्ष के लिए जारी स्थानांतरण नीति के अनुसार शिक्षक संवर्ग के ट्रांसफर आदेश एजुकेशन पोर्टल से ही जारी होंगे एवं संबंधितों को एम-शिक्षा मित्र एप पर उपलब्ध कराएं जाएंगे।

इसके अलावा ज्वाइनिंग अथवा रिलिविंग संबंधी कार्रवाई भी पोर्टल के माध्यम से ही होगी। इस संबंध में जारी ऑफलाइन आदेश स्वत: प्रभाव शून्य हो जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि स्वयं के व्यय पर ट्रांसफर के लिए आवेदन कार्यालय प्रमुख के सत्यापन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को 18 जुलाई तक प्रस्तुत करना होंगे।

वहीं दिव्यांगता की स्थिति या गंभीर बीमारी से पीड़ित अथवा विशेष परिस्थिति में शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों के आवेदन डाक के माध्यम से अथवा किसी भी स्तर पर सीधे कार्यालय पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिला स्तर पर कार्रवाई होने वाले आवेदनों को छोड़कर बाकी आवेदनों को डीईओ को परीक्षण कर संवर्ग वार आयुक्त लोक शिक्षण को 19 जुलाई तक भेजना होगा।

वविभाग के एजुकेशन पोर्टल पर स्वीकृत, रिक्त एवं भरे हुए पदों की वर्तमान स्थिति की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। इस जानकारी को डीईओ को तीन दिन में सत्यापित करना होगा। इसके बाद कोई गड़बड़ी होने पर जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।