भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रंबधन (संशोधन) नियम 2021 जारी कर देश में दो चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ सामग्री प्रतिबंधित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसमें एक जनवरी 2022 से 6 वस्तुएँ प्लास्टिक स्टिकयुक्त ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियाँ और थार्मोकोल की सजावटी सामग्री प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्पेशल टॉस्क फोर्स की इस सिलसिले में हुई पहली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अपर मुख्य सचिव पर्यावरण मलय श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के दूसरे चरण में 1 जुलाई 2022 से 11 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुएँ प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। ये वस्तुएँ हैं- प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, स्टिकर्स, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट को लपेटने, पैकिंग करने के उपयोग में आने वाली प्लास्टिक फिल्म और प्लास्टिक या पीव्हीसी के 100 माईक्रॉन से कम मोटाई के बैनर. प्रतिबंध लागू होने के बाद प्रभावित होने वाले लघु उद्योगों को चिन्हित कर उनको वैकल्पिक रोजगार से जोडऩे के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है।
राज्य स्तरीय स्पेशल टॉस्क फोर्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग से उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार कर केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने का भी निर्णय लिया। साथ ही प्लास्टिक केरी बैग्स के राज्य में प्रतिबंध को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने का निर्णय लिया।
वहीं टास्क फोर्स की बैठक में उल्लंघनकर्ताओं पर स्पॉट फाइन, पेनॉल्टी, प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों से आम नागरिकों को भलीभांति अवगत कराने पर भी विमर्श हुआ। जन-जाग्रति के लिए विभिन्न विभाग कार्ययोजना बना रहे है।