मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को निर्देशित किया है कि विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से किया जाए।
ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि विगत एक वर्ष में कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने के कारण हुए असामयिक निधन पर पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति समय-सीमा में दिलाई जाए।
ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा है कि कर्मचारियों के असामयिक निधन पर उनके विभिन्न स्वत्यों संबंधी प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से 15 जुलाई तक किया जाए। श्री तोमर ने यह निर्देश भी दिये हैं कि आउटसोर्स कार्मिकों को नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करें और अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण नियमानुसार समय-सीमा में किया जाए।