मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की प्रारंभिक गतिविधियाँ 25 मई 2023 से शुरू हो गई है। प्रदेश में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधि 4 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम हटाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन के लिए शनिवार एवं रविवार को विशेष शिविर भी लगाएं जाएंगे। समस्त 52 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने, मतदाताओं को 2 किमी से अधिक दूरी न तय करना पड़े, एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या न होने, एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर होने के निर्देश जारी किए गए हैं।
द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्री-रिवीजन गतिविधि के दौरान 25 मई से 23 जून तक बीएलओ अपने मतदान केंद्र अंतर्गत आने वाले मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया जाएगा। प्रदेश के सभी 64 हजार 100 मतदान केंद्रों, जिला मुख्यालयों में 2 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। राजनीतिक दलों को प्रारूप की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।
31 अगस्त तक लिए जाएंगे आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन लिए जाएंगे। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक समस्त बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। 31 अगस्त तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के पात्र होंगे।
शनिवार एवं रविवार को लगेंगे विशेष शिविर
द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान शनिवार एवं रविवार को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर 12, 13 और 19 एवं 20 अगस्त को लगाएं जाएंगे। इस दौरान समस्त बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में उपस्थित रहकर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। मतदाता सूची का वाचन कर फॉर्म 6, 7 और 8 का आवेदन प्राप्त करेंगे।