मध्य प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा, जिसमें लव जिहाद के लिए दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा।
प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के तहत प्रस्तावित कानून में लव जिहाद यानी धर्मांतरण के लिए प्रलोभन या दबाव डालकर कराए जाने वाले शादी-विवाह को शून्य घोषित करने का प्रावधान भी किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है।
गृहमंत्री मिश्रा ने बताया कि लव जिहाद को गैर जमानती अपराध घोषित कर, मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।
सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।@BJP4MP @mohdept @DGP_MP pic.twitter.com/59bTrpl6Pn
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 17, 2020