मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण विभाग ने आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए टाइम टेबिल घोषित कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 13 मार्च से आवेदन प्रारंभ होंगे और 28 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। लोक शिक्षण विभाग ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्वेश्य से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन, सत्यापन में पात्र गये बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जा रहा है।
प्रवेश के इच्छुक आवेदक अपना समग्र आईडी एवं आधार नंबर दर्ज कर आधार सत्यापन कर अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्राइवेट स्कूलों में कक्षावार प्रर्दशित आरक्षित सीटों में निशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रिक्त सीटों पर आवंटन, आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।