मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में करते हुए कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के सभी अधिकारी, कर्मचारियों एवं लाइन स्टॉफ को स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य की बीमारी, सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम की अवधि, पति अथवा पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने, संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने तथा अन्य कारणों से उनके स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर उपलब्ध है।
कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि इस नई व्यवस्था से कंपनी कार्मिक विभिन्न दफ्तरों में जाए बिना आवेदन कर सकेंगे एवं आवेदन में दिये गये विकल्प स्थानों पर अपना स्थानान्तरण करा सकेंगे। कार्मिक 3 से 15 अक्टूबर तक अपने स्थानान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी कार्मिक ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन एक ही बार सबमिट कर सकेगा। स्थानांतरण के लिए केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
मध्य क्षेत्र कंपनी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि कंपनी अंतर्गत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन कर्मचारियों द्वारा स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु प्रेषित किये जा रहे आवेदनों के दृष्टिगत कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि-
1. कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर निम्न कारणों से स्थानांतरण करवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जावे
(i) स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य की बीमारी।
(ii) सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम की अवधि (1 अक्टूबर की स्थिति में)।
(iii) पति अथवा पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर या शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने पर या संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने पर।
(iv) अन्य कारण।
2. वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम बार 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 की अवधि में समस्त कार्मिक अपने स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। कोई भी कार्मिक एक ही बार ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत (सबमिट) कर सकेगा।
3. स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। एक बार आवेदन प्रस्तुत (सबमिट) कर दिये जाने के पश्चात कोई भी कार्मिक उपरोक्त दिये गये अवधि में न ही दुबारा आवेदन कर सकेंगे और न ही आवेदन में कोई संशोधन अथवा निरस्तीकरण कर सकेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. कार्मिको द्वारा स्थानांतरण हेतु अपने आवेदन में पदस्थापना हेतु तीन स्थानों का नाम विकल्प के रूप मे प्रस्तुत करना होगा। यदि एक ही विकल्प हो तो शेष दो स्थान रिक्त छोड़ना होगा। किसी कार्यालय के अंतर्गत अनुभाग विशेष के लिये आवेदन नही कर सकेंगे।
5. सामान्यतः किसी अधिकारी एवं कर्मचारी का एक वर्ष की अवधि में दुबारा स्थानांतरण नहीं किया जायेगा तथा मान्य होने के तीन वर्ष तक दुबारा स्थानांतरण का आवेदन मान्य नही किया जायेगा।
6. जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए एक वर्ष अथवा उससे कम समय शेष रह गए हो उन्हें उनके आवेदन पर यदि प्रशासनिक दृष्टि से उचित हो तो यथासंभव उनके गृह नगरी में पदस्थ किए जाने का प्रयास किया जायेगा।
7. जहाँ तक प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव हो, पति एवं पत्नी को एक ही स्थान में उनके स्वयं के व्यय पर पदस्थ करने का प्रयास किया जाएगा अथवा समीपस्थ स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा।
8. स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दी गयी ऑनलाइन सुविधा के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक अन्य माध्यम से आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा और न ही स्थानांतरण हेतू किसी अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सकेगा। निर्देश के बावजूद भी यदि कोई कार्मिक को अन्य माध्यम से स्थानांतरण हेतु प्रयासरत पाया जाता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। समस्त मैदानी एवं कार्पोरेट कार्यालय में पदस्थ अधिकारी उनके अधीनस्थ पदस्थ समस्त कार्मिकों को इस परिपत्र के संबंध में अवगत करायेंगे।
9. आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त होने पर प्राप्त आवेदनों पर सक्षम अधिकारी द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा वांछित स्थान पर पद रिक्त होने एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही की जायेंगी।
10. आवेदन पर कार्यवाही करते हुये मान्य प्रकरणों पर तत्काल आदेश जारी करते हुये कार्य मुक्त कर दिया जावेगा।
11. ऑनलाईन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत कर देने से स्थानांतरण की ग्यारंटी नहीं होगी। कंपनी आवेदन को मान्य अथवा अमान्य कर सकती है तथा कंपनी कभी भी इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होगी एवं कंपनी का निर्णय अंतिम होगा।
12. स्वयं के आवेदन एवं स्वयं के व्यय पर किये गये स्थानांतरण पर कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं स्थानांतरण पर मिलने वाले अन्य भत्तो की पात्रता नहीं होगी।