Monday, November 18, 2024
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देगी योगी सरकार, जारी किये निर्देश

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा बढ़ाते हुये प्रदेश में सरकारी नौकरियों में कुल 60 प्रतिशत पदों पर आरक्षण प्रावधान कर दिया है. जिसमें आर्थिक रूप से कमजारों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद रिजर्वेशन का कोटा निर्धारित किया गया है.

इसके बाद प्रदेश के सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे, उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण देने के लिये उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम-2020 जारी किया जा चुका है। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। हालांकि इसका लाभ केवल यूपी में रहने वालों को ही मिलेगा।

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