Tuesday, April 30, 2024
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बिजली कंपनी ने किया आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन, कोर्ट जाने से पहले कर्मी को यहां करनी होगी शिकायत

ऊर्जा विभाग द्वारा वीडियों कान्फेसिंग के माध्यम से निर्देश दिये गये है कि अधिकारी एवं कर्मचारी न्यायालय में जाने ने पूर्व बिजली कंपनी की शिकायन निवारण समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से सेवा संबंधी समस्या अथवा शिकायत प्रस्तुत करें, इसके लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

इस संबंध में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि मप्र शासन ऊर्जा विभाग के पत्र के परिपालन में राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति के प्रावधानुमार कार्मिकों के सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों के निराकारण के लिए MPMKVVCL के अंतर्गत कंपनी स्तर, क्षेत्रीय एवं वृत्त स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया।

परिपत्र में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित किये जाने वावत विस्तृत निर्देश जारी किये गये, कि कंपनी क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मध्य प्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कंडिका 20.3 के अनुसार अपनी सेवा संबंधी शिकायतों के लिये न्यायालय में जाने के पूर्व अपनी शिकायत मक्षम आंतरिक शिकायत निवारण समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि प्रायः यह संज्ञान में आया है कि क्षेत्रीय कार्यालय एवं वृत्त कार्यालय में आंतरिक शिकायत निवारण समिति की जानकारी अधिकांश निरंक आ रही है या तो कर्मचारी को जानकारी नहीं है या संबंधित कार्यालय मही क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। अतः निर्देशित किया गया है कि उक्त आशय की जानकारी ममस्त कार्मिको को अवगत कराने हेतु अधीनस्थ महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक कार्यालय तक ई-ऑफिस, ई-मेल, वाट्सअप, वेबसाइट एवं हाईकॉपी के माध्यम से प्रेषित किया जाना मुनिश्चित करें।

साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सेवा मामलों के ऐसे प्रकरण जिनमें शिकायत निवारण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किये बगैर कार्मिक न्यायालय गए हैं, उनमें प्रकरण प्रभारी शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में माननीय न्यायालय को कंपनी अधिवक्ता के माध्यम से अवगत कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

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