Friday, May 10, 2024
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राज्य सूचना आयोग ने बिजली अधिकारी को लगाई फटकार, दिए जुर्माना और हर्जाना देने के निर्देश

विद्युत उपभोक्ता को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देना एक बिजली अधिकारी को खासा महंगा पड़ गया। उपभोक्ता की अपील पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने न केवल मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी को जमकर फटकार लगाई, अपितु जुर्माने का नोटिस भी जारी कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ग्वालियर के विद्युत उपभोक्ता राजकिशोर तिवारी के फ्लैट का बिज़ली का बिल गलत आ गया था। जिसपर विवाद के चलते बिजली विभाग ने राजकिशोर तिवारी के फ्लैट की बिज़ली काट दी। राजकिशोर ने बिजली विभाग में शिकायत की तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में राजकिशोर तिवारी ने उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया।

अदालत ने राजकिशोर तिवारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिजली बिल के सुधार के साथ उन्हें हर्जाने की राशि देने के भी निर्देश दिए। लेकिन इसके बाद भी बिज़ली विभाग ने उपभोक्ता अदालत के निर्देश में कोई भी कार्यवाही नहीं की। 

राजकिशोर तिवारी ने परेशान होकर बिजली विभाग में आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी कि उपभोक्ता अदालत के आदेश पर बिजली विभाग ने क्या कार्यवाही की है। संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर ने आरटीआई आवेदन को लेने से भी मना कर दिया और तो और रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए आवेदन को वापस लौटा दिया। बिजली विभाग द्वारा जानकारी नहीं देने पर राजकिशोर तिवारी ने राज्य सूचना आयोग भोपाल मे अपील दायर की। 

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस प्रकरण को पूरा सुनने के बाद कहा कि राजकिशोर तिवारी को यह जानने का अधिकार है कि उनसे संबंधित प्रकरण में बिजली विभाग ने क्या कार्यवाही की। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने आदेश में कहा कि राजकिशोर तिवारी को जानबूझकर परेशान करने की नीयत से बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी कार्य कर रहे हैं। 

राहुल सिंह ने दोषी असिस्टेंट इंजीनियर को ₹25000 जुर्माना या अनुशासनिक कार्रवाई का कारण बताओं नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही राहुल सिंह ने वर्तमान सहायक यंत्री को 5 दिन के भीतर राजकिशोर तिवारी को नि:शुल्क जानकारी देने के लिए भी निर्देशित किया है। 

वहीं राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के नोटिस के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है। अब विभाग के अधिकारी बिजली बिल की वो जानकारी बनाने के लिए जुट गए हैं, जिसके लिए राजकिशोर तिवारी आरटीआई के तहत जानकारी मांग रहे थे। 

बिजली विभाग की लापरवाही पर सूचना आयोग ने न केवल जुर्माने का बल्कि हर्जाने का भी आदेश जारी किया है। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि पूरे मामले में राजकिशोर तिवारी को बिजली विभाग के दोषी अधिकारी के द्वारा जानबूझकर परेशान करने की नीयत से की गई कार्यवाही साबित होती है। राहुल सिंह ने सख्त आपत्ति लेते हुए बिजली विभाग के सचिव मंत्रालय भोपाल को ₹5000 हर्जाना बिजली विभाग से राजकिशोर तिवारी को दिलवाने के लिए निर्देशित किया है।

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