Tuesday, May 21, 2024
Homeएमपीजबलपुरलोकसभा चुनाव: श्रमिकों एवं मजदूरों को मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश

लोकसभा चुनाव: श्रमिकों एवं मजदूरों को मतदान के लिए मिलेगा सवैतनिक अवकाश

जबलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को सभी कामगारों को होने वाले चुनाव में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने सवैतनिक अवकाश मंजूर किया गया है।

जबलपुर जिले के सभी कारोबारियों, व्यावसायियों, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनाओं के प्रबंधकों और नियोजकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने यहाँ कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को लोकसभा चुनाव में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से करने की दृष्टि से 19 अप्रैल को अनिवार्यतः सवैतनिक अवकाश प्रदान करें।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक श्रमिक को चुनाव में मतदान करने का हक होगा। चाहे वो दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही क्यों न हो। ऐसे सभी श्रमिकों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है।

मतदान के लिये अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी, तो इस बात के होते हुए भी उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी प्रदान की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होगी।

यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत भी दंडात्मक कारवाही की जा सकेगी। यह प्रावधान किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगा जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है। फिर भी ऐसे ऐसे निर्वाचकों को भी मतदान हेतु बारी-बारी से सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

संबंधित समाचार