Wednesday, May 1, 2024
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आउटसोर्स सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर मिले वेतन अन्यथा अधिकारियों पर होगी कार्यवाही

मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त सह प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकरियों को वेतन भुगतान समय पर किये जाने के संबंध में निर्देश दिए हैं।

संचालनालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को मप्र वित्तीय संहिता 2020 के सहायक नियम-109 के अनुसार प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक माह की 20 तारीख से वेतन आहरण हेतु डीडीओ को देयक कोषालय में प्रस्तुत करने की सुविधा आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में उपलब्ध कराई गई हैं।

उक्त निर्देश एवं सुविधा होने के बावजूद भी समय से वेतन भुगतान न होने की शिकायत बार-बार प्राप्त हो रही है। अतः शासन द्वारा वेतन भुगतान की समीक्षा एवं दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह की 23 तारीख तक वेतन देयक कोषालय मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाये तथा इसकी जानकारी 23 तारीख को ही गूगलशीट में भरकर प्रस्तुत की जाये।

आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले मे पारिश्रमिक भुगतान देयक कोषालय में वास्तविक प्रस्तुति का दिनांक अंकित किया जाये। समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये। निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर संबंधित लेखापाल व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे।

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