Saturday, May 4, 2024
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एमपी में विशेष दुकान से पुस्तकें लेने बाध्य करने वाले स्कूल संचालकों पर लगेगा ₹2 लाख तक का जुर्माना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्धारित दुकान से शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करने वाले स्कूल संचालकों पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट कर सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ निजी स्कूलों द्वारा पालकों को कोर्स की किताबें, यूनिफार्म और अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। 

मैंने इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनिमियन) नियम 2020 के तहत प्रथम बार शिकायत प्राप्त होने पर स्कूल संचालक पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है।

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