जबलपुर नगर निगम में ठेका प्रथा के नाम पर लूट: किया जा रहा लाखों रुपये का फर्जी भुगतान

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा नियम, 2021 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1 जून 2021 का पालन जबलपुर नगर निगम में नही हो रहा है। इसका पालन करवाने के लिए संभागीय आयुक्त जबलपुर कार्यालय में 8 जून 2021 एवं 2 सितंबर 2021 को ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज भी रिटायर हो रहे कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई। 

संयुक्त मोर्चा ने आरोप लगाया है कि नगर निगम जिस कर्मचारी के नाम पर 12500 रुपये ठेकेदार को दे रहा है, वहीं ठेकेदार कर्मचारियों को 6 से 8 हजार रुपये माह देकर लाखों रुपये की लूट खसोट कर रहे है। ठेकेदारी पर रखे गए कंप्यूटर आपरेटरों को निर्धारित राशि का भुगतान किया जा रहा है। नियम 2 (8) के अनुसार वाहन चालक को 10000 हजार से 12 हजार, हेल्पर को 8 हजार से 12 हजार रुपये माह पर 1 वर्ष के लिए रखा जाना है। 

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम संविदा सेवा (नियुक्ति एवं म 2007 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका परिषद् संविदा विशेषज्ञों एवं तकनीकी की सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) नियम, 2017 निरसित किये जाकर मध्यप्रदेश का सविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें ) सेवा नियम 2021 का प्रकाशन मध्यप्रदेश (राजपत्र प्रशारण) दिनांक 1 जून 2021 को किया गया है।

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, वाहन चालक संघ नगर निगम समिति अध्यक्ष सुभाष गौतम, विश्वदीप पटेरिया, देव दोनेरिया, रविकांत दहायत, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, मुकेश चतुर्वेदी, प्रशांत सोंधिया, संजय गुजराल, धीरेन्द्र सिंह, मुकेश मरकाम, एसके बांदिल, प्रदीप पटेल, अजय दुबे, कपिल दुबे, योगेंद्र मिश्रा, दुर्गेश पांडेय, आलोक अग्निहोत्री, विनय नामदेव, आशुतोष तिवारी, मनोज रॉय ने मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र के अनुसार संविदा नियुक्ति करने एवं निर्धारित राशि का भुगतान करने की मांग की है।