Saturday, May 4, 2024
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मध्यप्रदेश पब्लिक गेंबलिंग एक्ट-2023: टास्क फोर्स 15 मई तक प्रस्तुत करेगी अनुशंसाएँ

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार ऑनलाइन गेंबलिंग की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक गेंबलिंग एक्ट-2023 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिये अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की मंत्रालय में आज बैठक हुई। डॉ राजौरा ने निर्देशित किया कि एक्ट को और अधिक रिफाइन करें। स्पेशल डीजी सीआईडी, डायरेक्टर प्रॉसिक्यूशन, सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी होम सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स ने बैठक में प्रदेश में ऑनलाइन गेंबलिंग एक्ट-2023 (नवीन सार्वजनिक द्यूत अधिनियम) के प्रथम ड्राफ्ट पर विस्तृत चर्चा की। प्रारूप में ऑनलाइन गेंबलिग के विरूद्ध प्रावधानों को शामिल किया गया है। ऑनलाइन गेंबलिंग के नियंत्रण और रोकथाम के लिये देश के विभिन्न राज्यों में किये गये प्रयासों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

अपर मुख्य सचिव डॉ. राजौरा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में लागू सार्वजनिक जुआ अधिनियम-1876 के स्थान पर नवीन सार्वजनिक जुआ अधिनियम-2023 (ऑनलाइन गेंबलिंग के विरूद्ध प्रावधानों सहित) प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। इसके लिये टास्क फोर्स की अंतिम बैठक आगामी 4 मई को होगी। टास्क फोर्स द्वारा अपनी अनुशंसाएँ 15 मई तक प्रस्तुत कर दी जाएंगी।

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