Thursday, May 2, 2024
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एमपी के लोक शिक्षण विभाग ने नवीन शिक्षक संवर्ग से छीन लिए क्रमोनत्ति के लाभ, दिए वसूली के आदेश

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 27 जुलाई 2019 के आदेश के तहत मध्यप्रदेश मे कार्यरत अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्त किया गया है। जिसमें 12 वर्ष पश्चात होने वाली क्रमोन्नति हेतु अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा अवधि की गणना करने का स्पष्ट प्रावधान है।    

आदेश के तहत प्रदेश  में 1 जुलाई 2018 एवं उसके पश्चात 12 वर्ष पूर्ण करने वाले नवीन शिक्षकों को अनेक जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा क्रमोन्नति आदेश जारी कर दिये गये थे एवं उन्हें क्रमोन्नत वेतनमान का नगद लाभ भी मिलने लगा था। क्रमोन्नत वेतन मिलने के 3 वर्ष बाद 8 मार्च 2021 को आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जारी आदेश के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश प्राप्त नहीं होने का कारण देते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी क्रमोन्नति आदेशों को स्थगित कर दिया गया है।

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रदेश अधिक जीतेन्द्र सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में मांग पत्र देकर नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी कर्मचारियों को पूर्व आदेश के तहत क्रमोन्नति का लाभ देने की मांग की है। साथ ही किसी भी शिक्षक से दी गई क्रमोन्नति के लाभ की वसूली न किये जाने की मांग की गई है।

पत्र में बताया गया है कि लोक शिक्षण कार्यालय की अंधेर गर्दी के चलते संबंधित DDO द्वारा इन शिक्षकों का वेतन पुनः कम कर कर दिया गया है। वहीं बढ़े हुए वेतन की रिकवरी शुरू कर दी गई है। जिससे नवीन शिक्षक संवर्ग को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर संरक्षक योगेंद्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, धीरेन्द्र सिंह, प्रदीप पटेल, एसके बांदिल, गोविंद विल्थरे, ब्रजेन्द्र मिश्रा, आशुतोष तिवारी, नितिन अग्रवाल, सुभाष गौतम, दुर्गेश पांडेय, मनोज राय, मंसूर बेग ने 1 जुलाई 2018 एवं उसके पश्चात 12 वर्ष पूर्ण करने वाले नवीन शिक्षक संवर्ग की क्रमोन्नति के आदेश तत्काल जारी करने और किसी भी शिक्षक से वसूली न किये जाने की मांग की है।

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