Saturday, October 5, 2024
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जबलपुर प्रशासन ने अमान्य की निजी स्कूलों की फीस वृद्धि, जिला समिति ने निर्धारित किया शुल्क

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा शहर के शिक्षा माफिया और निजी स्कूलों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा 11 निजी स्कूलों पर कार्यवाही की गई थी।

कलेक्टर द्वारा गठित जिला समिति ने इन 11 निजी स्कूलों में से 6 निजी स्कूल संचालकों द्वारा तय की गई फीस वृद्धि को अमान्य करते हुए विनिशचय के अनुसार शुल्क प्रतिदाय आदेश जारी किया गया है। शेष 5 निजी  स्कूलों का आदेश शीघ्र जारी किया जायेगा। शुल्क प्रतिदाय आदेश में वर्ष 2018-2019 से वर्ष 2024-25 तक की शुल्क वृ‌द्धि अमान्य की गई है।

समिति द्वारा निर्धारित फीस

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