Saturday, October 5, 2024
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जबलपुर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये आदेश, पांच आदतन अपराधियों का जिला बदर

जबलपुर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्‍टर दीपक सक्‍सेना ने मध्‍यप्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम के अलग- अलग प्रकरणों में आदेश जारी कर पांच आदतन अपराधियों का उनकी समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्‍य से जिला बदर कर दिया है। इसके साथ ही उन्‍होंने सात अपराधियों को भी निगरानीशुदा घोषि‍त कर हर माह थाने में तीन बार हाजिरी दर्ज कराने के निर्देश दिये है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन के आधार पर जारी किये गये है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिन आदतन अपराधियों को जिले से निष्‍काषित किया गया है, उनमें ग्राम डुंडी थाना सिहोरा निवासी बाबूलाल पटेल उम्र 40 वर्ष, रिलायंस पेट्रोलपंप के पीछे छुई खदान शारदा चौक थाना गढ़ा निवासी दुर्गेश चक्रवती उम्र 22 वर्ष एवं दुर्गा मंदिर के पास बड़ा पत्‍थर थाना रांझी निवासी सूर्यकांत उर्फ निक्‍की गुप्‍ता उम्र 23 वर्ष को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए तथा कंकाली मोहल्‍ला थाना सिहोरा निवासी जय सेलर उर्फ जैकी उर्फ रॉकी उम्र 24 वर्ष को आठ माह एवं देवगवां मोहल्‍ला थाना कटंगी निवासी अनीता बाई कुचबंधिया उम्र 45 वर्ष को 6 माह के लिये जिले से निष्‍काषित किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी ने जिला बदर के आदेश में इन अपराधियों को 48 घंटे के भीतर जिले से बाहर चले जाने के निर्देश दिये है। ये अपराधी जिले से निष्‍काषन की अवधि के दौरान जबलपुर एवं इससे लगे सीमावर्ती जिले मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सिवनी, कटनी, दमोह एवं उमरिया की राजस्‍व सीमाओं में भी प्रवेश और निवास नहीं कर सकेंगे।

जिन सात आदतन अपराधियों को जिला दंडाधिकारी द्वारा निगरानीशुदा घोषित किया गया है, उनमें इसाई मोहल्‍ला थाना गोरखपुर निवासी पंकज बेन उर्फ टेढ़ा उम्र 33 वर्ष को आठ माह तक, ग्राम मनकेड़ी थाना बरगी निवासी सौरभ गिरी गोस्‍वामी उम्र 25 वर्ष को सात माह तक, ग्राम पड़रिया थाना कुंडम निवासी नारायण उर्फ नारद यादव उम्र 24 वर्ष को 7 माह तक, खटीक मोहल्‍ला थाना बेलबाग निवासी दीपक उर्फ मंटू सोनकर उम्र 45 वर्ष को 7 माह तक, चौधरी मोहल्‍ला थाना बेलबाग निवासी राजा उर्फ कमल बेन उर्म 25 वर्ष को 6 माह तक, ग्राम पड़रिया थाना पनागर निवासी राजा बर्मन उर्फ उमाशंकर उम्र 20 वर्ष को छ: माह तक एवं कुम्‍हार मोहल्‍ला थाना गोरखपुर निवासी सुभाष चक्रवर्ती उम्र 42 वर्ष को तीन माह तक माह में तीन बार 5, 15 और 25 तारीख को थाने में हाजरी दर्ज कराने के निर्देश दिये है।

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