नई दिल्ली (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बीओएम पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) सहित विभिन्न दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के चलते ये जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि उसने अपने निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें नो योर कस्टमर भी शामिल है। रिजर्व बैंक ने कहा कि 8 अगस्त, 2024 के एक आदेश के जरिए बीओएम पर ‘बैंक ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’ और ‘नो योर कस्टमर’ पर आरबीआई के जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए यह मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 4.90 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी पर रिजर्व बैंक के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए 10 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी के आधार पर की गई है। इसका उद्देश्य कंपनी के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।