अब अपनी कंफर्म रेल टिकट पर आपके रिश्तेदार यात्रा कर सकेंगे और आप अपनी रेल टिकट अपने रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर सकेंगे। अगर आपने ट्रेन से कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया है और किसी कारणवश आपको यात्रा निरस्त करनी पड़े तो आप अपनी कंफर्म रिज़र्वेशन रेल टिकट अपने रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आपके पास रेलवे का कन्फर्म टिकट होता है लेकिन प्रोग्राम बदल जाता है और आपकी जगह परिवार के किसी दूसरे सदस्य को यात्रा करनी पड़ती है, ऐसे हालात में हम चाहकर भी अपना टिकट अपने रिश्तेदार को हस्तांतरित नहीं कर पाते थे और मजबूरीवश हमें टिकट कैंसिल करना पड़ता थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे के नए नियम के अनुसार कोई भी अपना कंफर्म ट्रेन टिकट किसी रिश्तेदार को दे सकेगा। लेकिन ये सुविधा केवल ब्लड रिलेशन में ही हस्तांतरित हो सकेगी। स्थान्तरित रेल टिकट से माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, माँ-बेटा, पिता-बेटा जैसे ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदार ही यात्रा कर सकेंगे।
भारतीय रेलवे की नई गाइलाइन के मुताबिक, अगर यात्री को किसी कारणवश यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है तो वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को टिकट हस्तांतरित कर सकते हैं, इसके लिए यात्री को 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा।
ये है गाइडलाइन में-
-रेलवे की तय गाइडलाइन के मुताबिक व्यक्ति अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के अन्य सदस्य जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकेगा। इसके लिए उस व्यक्ति को ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा।
-अगर कोई यात्री किसी मैरिज पार्टी का हिस्सा है तो वह अपना कन्फर्म टिकट समूह के प्रमुख के नाम करने के लिए ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन कर सकेगा।
– अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपना कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे भी ट्रेन छूटने के 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा।
– अगर किसी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र अपना कन्फर्म टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी। टिकट उसी संस्थान के अन्य छात्र को ट्रांसफर किया जा सकेगा।
रेलवे ने जारी की गाइडलाइन, अब रेल यात्री अपना कन्फर्म टिकट किसी और को दे सकेंगे
-टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा नेशनल कैडेट कोर के सदस्य को भी मिलेगी। इसके लिए उसे कैडेट प्रमुख से अनुमति लेनी होगी।
-टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलेगी। मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।