केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिसूचना के माध्यम से शुल्क काटने वालों द्वारा टीडीएस विवरण जमा करने के लिए फॉर्म 24क्यू में संशोधन अनुसूचित किया था। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा 21 मई 2019 को फॉर्म 24क्यू को ऑनलाईन जमा करने के लिए फाइल वेलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) का अद्यतन किया गया था।
इसके प्रारूप में संशोधन एवं इसके बाद इसे ऑनलाईन जमा करने के लिए फाइल वेलिडेशन यूटिलिटी के अद्यतन के कारण फॉर्म 24क्यू में टीडीएस विवरण को समय पर जमा करने में शुल्क काटने वालों की वास्तविक समस्या के समाधान के लिए, सीबीटीडी ने आदेश दिए हैं कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 24क्यू में टीडीएस विवरण जमा करने की निर्धारित तिथि 31 मई 2019 से बढ़ाकर 30 जून 2019 किया एवं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 16 में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने की निर्धारित तिथि 15 जून 2019 से बढ़ाकर 10 जुलाई 2019 किया। 4 जून को इस आशय का जारी आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत जारी किया गया, जो www.incometaxindia.gov.in. पर उपलब्ध है।