जेएके राइफल्स के राइफलमैन रिंकू राम नवम्बर, 2009 में अरूणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करते समय नदी के तेज बहाव में डूब गए थे और उनका शव नहीं मिल पाया। सैनिक की माँ अपने बेटे की पेंशन प्राप्त करने के लिए सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण के समक्ष गईं, लेकिन उन्हें बताया गया कि शव मिलने के बाद ही पेंशन जारी की जाएगी। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने तत्काल इस मामले की जांच की। राइफलमैन रिंकू राम की माँ श्रीमती कमला देवी को सामान्य फैमिली पेंशन नहीं दी गई, क्योंकि दावेदार के परिवार की आय सामान्य फैमिली पेंशन को स्वीकार करने के लिए निर्धारित आय मानदंड से अधिक थी। लेकिन भारतीय साक्ष्य कानून के प्रावधानों के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक समय तक लापता किसी व्यक्ति को मृत माना जाता है। अतः राइफलमैन रिंकू राम के मामले में अरूणाचल प्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया।
मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने पर रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद ने 5 अप्रैल को श्रीमती कमला देवी के पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश जारी किया। पीपीओ के अनुसार 19 नवम्बर, 2009 से 31 दिसम्बर, 2015 तक प्रति माह 7000 रुपये और उसके बाद 17,990 रुपये प्रति माह की दर से विशेष फैमिली पेंशन स्वीकार की गई। इसके अलावा 86,106 रुपये (ईसीएचएस के 15,000 रुपये घटाकर) मृत्यु और सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी, 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की गई।