पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध लगाए जाने की याचिका पर निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कुछ शर्तों के साथ दिवाली पर पटाखों बिक्री की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक नहीं है, केवल लाइसेंस धारक दुकानदार ही पटाखे बेच पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ऐसे पटाखों की खरीद और ब्रिकी की इजाजत दी है, जिससे प्रदूषण कम निकलता है।
अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अलावा क्रिसमस और नव वर्ष पर रात 11:45 से 12:30 के बीच पटाखे जलाने की अनुमति दी है। देश भर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला 28 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार, पटाखा विक्रेताओं और निर्माताओं ने कहा था कि ठंड के महीनों में प्रदूषण कई वजहों से होता है और बिना किसी सटीक अध्ययन के इसके लिए पटाखों को ज़िम्मेदार ठहराना गलत है और पटाखों की गुणवत्ता सुधारने पर काम होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जुन गोपाल सहित अन्य लोगों ने याचिका दायर कर देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध संबंधी याचिका में दलील दी गई थी कि 1 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर पटाखों की मांग होगी, जिससे प्रदूषण फैलेगा।