उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश सूर्या कांत की पीठ ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने इस कानून पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी। उच्चतम न्यायालय ने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली करीब 60 याचिकाओं पर आज सुनवाई की।
हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इस निवेदन पर गौर किया कि संशोधित नागरिकता कानून के बारे में नागरिकों के बीच भ्रम की स्थिति है। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल से कहा कि जनता को ऑडियो-विजुअल माध्यम से कानून के बारे में जागरूक करने के बारे में विचार करें।