केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि फिर बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब 31 दिसंबर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकेगा। अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी।
पैन कार्ड और आधार कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर घर बैठे लिंक किया जा सकता है, इसके अलावा पैन कार्ड सेंटर जाकर भी इन्हें लिंक कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
CBDT extends the date for linking PAN & Aadhaar from 30th September, 2019 to 31st December, 2019. Notification issued on 28.09.2019. pic.twitter.com/XlWlDe136r
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 28, 2019