भारत के उद्योगपति और शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की अनुमति लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने दे दी है। किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख रहे 62 वर्षीय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और धन शोधन का आरोप है। पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वॉरंट पर गिरफ्तारी के बाद से माल्या जमानत पर हैं।
मुख्य मजिस्ट्रेट जज एम्मा आबुथनॉट माल्या के मामले में फैसला सुनाया। हालांकि, इस फैसले को उसके बाद ब्रिटेन के गृह विभाग के पास भेजा जाएगा और गृह मंत्री साजिद जाविद इसके आधार पर निर्णय देंगे। दोनों पक्षों के पास इस फैसले को ब्रिटिश उच्च न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति होगी।