Tuesday, November 5, 2024
Homeखेलईडी की हिरासत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया पहला आदेश

ईडी की हिरासत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जारी किया पहला आदेश

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। उन्होंने हिरासत से जल मंत्रालय को लेकर पहला ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश उन्होंने लिखित नोट के जरिए जल मंत्री आतिशी को जारी किया है।

रविवार सुबह आतिशी ने प्रेस वार्ता कर आदेश के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली वालों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए सीएम केजरीवाल ने आदेश दिया है कि जिन इलाकों में पानी की समस्या हो रही हो, वहां तुरंत टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भी आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है वह तो वह सीधे उपराज्यपाल से संपर्क करें। आतिशी ने कहा कि जेल में रहते हुए भी केजरीवाल को दिल्ली वालों की चिंता है।

दरअसल दिल्ली में गर्मी शुरू होते ही पानी की आपूर्ति बड़ी समस्या बन जाती है। बीते दिनों दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था। इस सत्र में विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की पानी की समस्या को उठाते हुए जल मंत्री से जवाब मांगा था। इसके बाद मंत्री आतिशी ने अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट की जानकारी विधानसभा में दी थी। वर्तमान में दिल्ली में पानी की आपूर्ति करीब 1000 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) की जा रही है, जबकि डिमांड 1300 एमजीडी की है।

इसे पूरा करने के लिए जल बोर्ड ने करीब 600 जगह पर ट्यूबवेल लगाने का भी प्लान बनाया था। पहले चरण में इसमें से कुछ जगहों पर ट्यूबवेल लगाए भी गए थे, जिससे 19 एमजीडी पानी मिल रहा है। दूसरे चरण में तकरीबन 260 ट्यूबवेल लगाए जाने थे। इसके लिए जल बोर्ड को करीब 1,800 करोड रुपए की जरूरत है। इस पैसे के लिए जल बोर्ड अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को एक पत्र भी लिखा, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। इसलिए दूसरे चरण के तहत ट्यूबवेल लगवाने का अभी काम पेंडिंग है।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अपनी रिमांड के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

संबंधित समाचार

ताजा खबर