नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के तहत पात्र व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर पायेंगे।
गृह मंत्रालय ने आज इस इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।
उल्लेखनीय है कि सीएए भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नागरिकता पाने को सुगम बनाने का प्रावधान है। इसके तहत इन देशों से प्रताड़ित होकर आए हिन्दू, बौद्ध, सिख और ईसाई भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सीएए को लेकर 2019 में विरोध प्रदर्शन हुए थे। शाहीन बाग में एक बड़ा आंदोलन चला था। कोविड के चलते बाद में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटना पड़ा था। इस बार ऐसा विरोध न हो, इसको लेकर सरकार सजग है और इसके लिए पूरी तरह तैयार है।