केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को आदेशित करते हुये कहा है कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार की ओर से क्लेम का आवेदन मिलने के एक महीने के अंदर फैमिली पेंशन शुरू हो जाए।
केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने इसको लेकर एक डिटेल नोट जारी किया है। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले कर्मचारी शामिल हैं।
विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की मौत होने पर परिवार को संबंधित राशि सहित अन्य सभी चीजें यथाशीघ्र मिल जाये। इसके अलावा एनपीएस पेंशन कॉर्पस में कर्मचारी के कॉन्ट्रीब्यूशन और रिटर्न का भुगतान भी परिवार के सदस्य को किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आदेश में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख एनपीएस के तहत फैमिली पेंशन को मंजूरी देने और साथ ही परमानेंट रिटायमेंट अकाउंट को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
साथ ही सरकारी कॉन्ट्रीब्यूशन और उस पर मिला रिटर्न सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शेष राशि का भुगतान नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को पीएफआरडीए के नियमों के तहत एकमुश्त किया जाएगा।