Tuesday, November 26, 2024
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कार्य के दौरान विकलांग हुए संविदा बिजली कर्मी को समान वेतनमान वाले अन्य पद पर किया जायेगा समायोजित

बिजली कंपनी में संविदा के पद पर नियुक्त एवं कार्यरत कार्मिकों के कार्य के दौरान विद्युत दुर्घटना में विकलांग होने के पश्चात अब बिजली कंपनी उसकी सेवाएं समाप्त नहीं करेगी, अपितु उसे समान वेतनमान वाले किसी अन्य पद पर समायोजित किया जाएगा।

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से मांगे गए अभिमत में पूर्व क्षेत्र कंपनी प्रबंधन ने कहा है कि कंपनी का अभिमत है कि विषयांतर्गत प्रकरण कंपनी में संविदा के पद पर नियुक्त कार्यरत कार्मिकों के कार्य के दौरान विद्युत दुर्घटना में विकलांग होने के पश्चात पुनः कार्य पर उपस्थिति के संबंध में प्रस्ताव ग्राह्य किया जाना चाहिये।

पूर्व क्षेत्र कंपनी प्रबंधन ने भारत सरकार के सामान्य न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिनियम 1995 की धारा 47 में हुए संशोधन का उल्लेख करते हुए अपना अभिमत दिया। संशोधित प्रावधान इस प्रकार है-

“कोई भी कार्यालय किसी ऐसे कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं करेगा या उसके रैंक को कम नहीं करेगा, जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है और इस प्रकार निःशक्त वाला कर्मचारी यदि अपने धारित पद के लिये उपयुक्त नहीं है तो उसे समान वेतनमान सेवा प्रसुविधाओं वाले किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि कर्मचारी किसी भी पद पर समायोजित किया जाना संभव नहीं है तो उसे उपयुक्त उपलब्ध होने तक अथवा अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण होने तक, इसमें जो भी पहले अधिसंख्य (सुपर न्यू मैरी) पद पर रखा जाये।”

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