बिजली कंपनियों के सभी पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों, जिसमें मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के साथ मप्र राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों एवं परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को छठवें वेतनमान के अनुसार 221 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 42 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत देय है।
मप्र शासन के 15 मार्च 2024 को जारी आदेश के अनुक्रम में समस्त विद्युत पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 मार्च 2024 से छठवें वेतनमान के अनुसार 9 प्रतिशत के वृद्धि के बाद 230 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 4 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 46 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अप्रैल 2024 से देय होगी।
मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी। इस आदेश के उपरांत बढ़ी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह मार्च 2024 की पेंशन एवं परिवार पेंशन के साथ किया जावेगा।
मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूणर्णांकित किया जायेगा। पेंशन पर देय मंहगाई राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन पर होगी।