Tuesday, November 5, 2024
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इन बिजली कर्मियों की भविष्य निधि के भुगतान होगी कठिनाई, कंपनी ने कहा जल्द जमा करें दस्तावेज

आयकर अधिनियम 1962 की धारा 139एए की उपधारा 2 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों ने आयकर विभाग से पैन नंबर आवंटित कराये है, उन्हें अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2022 तक अपने पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक कराना अनिवार्य था, उक्त के अभाव में पैन नंबर निष्प्रभावी हो गये हैं। मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि वर्तमान में जिन व्यक्तियों ने अपने पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है, वे आयकर विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर, अपने पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करा सकते हैं।

मप्र राज्य विद्युत मंडल की समस्त उत्तरावर्ती कंपनियों से सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त होने जा रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पैन नंबर और आधार नंबर लिंक नहीं होने के कारण, इस कार्यालय को उनके सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि आपके अधीनस्थ सेवानिवृत्त अथवा सेवानिवृत्त होने जा रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही साथ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित अभिदाता का इस आशय का वचन पत्र कि “उनके द्वारा अपने स्थायी पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक” करवा लिया ‘गया है तथा आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। 

उक्त वचन पत्र तथा आधार कार्ड के अभाव में सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति उपरांत अर्जित ब्याज राशि पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206एए के अंतर्गत स्त्रोत पर आयकर की कटौती उच्चतम दर अर्थात् 20 प्रतिशत की दर से की जावेगी।

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