कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े देश के 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए नियम में बदलाव किया गया है। ईपीएफओ ने ट्वीट कर कहा है कि सभी पीएफ खाता धारकों को अब यूएएन और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
इसके लिए ईपीएफओ ने सोशल सेक्योरिटी कोड 2020 के नियम 142 में बदलाव कर दिया है। इसको इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न फाइलिंग प्रोटोकॉल के तहत किया गया है।
ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि 1 जून 2021 से नियोक्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों का ईसीआर फाइल कर सकता है, जिसका आधार यूएएन से लिंक्ड है। ऐसे में जिसका आधार नंबर अपडेट नहीं किया गया है। उनके लिए अलग से ईसीआर फाइल करना पड़ेगा। वह बाद में अपने आधार को यूएएन से लिंक कर सकता है, लेकिन सभी के लिए अब यह अनिवार्य कर दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आपका आधार यूएएन से नहीं लिंक किया गया है तो ईपीएफओ कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले योगदान को रोक सकता है। यह दोबारा तभी शुरू हो पाएगा जब आपका खाता आधार से लिंक हो जाएगा।