ईपीएफओ द्वारा पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली के लिए, पेंशन की मद में 868 करोड़ रुपये और साथ में 105 करोड़ रुपये बकाया जारी किए गए हैं।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफओ) की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार ने श्रमिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है, जिससे उन्हें 15 वर्ष के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति प्रदान की जा सके।
इससे पहले, परिवर्तित पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशनभोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी। ईपीएस-95 के अंतर्गत, पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह एक ऐतिहासिक कदम है।
ईपीएफओ के पास 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं। ईपीएफओ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी बाधाओं को पार किया और मई, 2020 के लिए पेंशन भुगतान की राशि में परिवर्तन करवाया, जिससे पेंशनभोगियों के बैंक खाते में समय पर उनके पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।