मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में जल्द ही गृह जिला स्थानांतरण पॉलिसी लागू हो सकती है। ऊर्जा विभाग के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के द्वारा सभी कंपनियों को पत्र जारी कर सभी बिजली कंपनियों के प्रबंधन से इस संबंध में अभिमत मांगा गया है।
ऊर्जा विभाग के पत्र में कहा गया है कि बिजली कंपनियों के समस्त तृतीय एवं चर्तुथ श्रेणी नियमित एवं संविदा कार्मिकों द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की तरह मप्र ऊर्जा विभाग अंतर्गत विद्युत कंपनियों में भी कार्यरत तृतीय एवं शतुर्थ श्रेणी के सभी नियमित एवं संविदा कार्मिकों को उनके आवेदन पर गृह जिला कंपनी में (वन टाइम चैनल बनाते हुए) स्थानांतरण की नवीन पॉलिसी बनाकर, स्थानांतरण किए जाने का अनुरोध किया है।
उल्लेखनीय है कि बिजली कंपनियों में गृह जिला स्थानांतरण पॉलिसी नहीं होने के कारण बिजली कार्मिकों को परिवार से दूर रहना पड़ता है और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न कर्मचारी संघ और संगठनों के द्वारा लगातार बिजली कंपनियों में गृह जिला स्थानांतरण पॉलिसी लागू किए जाने की मांग की जा रही है।