शिवपुरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कोलारस में पांच साल पहले डीपी सुधारते समय करंट लगने से आउटसोर्स लाइनमैन की मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी जूनियर इंजीनियर और सहायक लाइनमैन को को दो-दो साल के सश्रम कारावास और दो 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी वर्षा पाठक ने पैरवी की।
अभियोजन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर 2019 को मृतक जीतेन्द्र लोहिया बिजली कंपनी कोलारस में अस्थायी लाइनमैन के पद पर पदस्थ था। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से परमिट लेकर ड्यूटी के लिए ग्राम बोलाज गया था और लाइन पर चढ़कर काम कर रहा था। इस दौरान अचानक किसी व्यक्ति के द्वारा लाइन चालू कर दिए जाने से जितेन्द्र को करंट लगा और उसकी मृत्यु हो गई।
जिसके बाद फरियादी रामजीलाल द्वारा थाने पर सूचना दी गई। जांच उपरांत अभियोग पत्र में आरोपी सहायक लाइनमैन प्रभुदयाल लोधी पुत्र कमल सिंह लोधी निवासी-ग्राम लभेड़ा थाना पिछोर और आरोपी जेई वेदप्रकाश पुत्र विश्राम सलाने, निवासी कोलारस के विरुद्ध न्यायालय कोलारस में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए दोनों आरोपियों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।