Tuesday, November 26, 2024
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बिजली कंपनी के पेंशनरों की मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम संतान को मिलेगी आजीवन पेंशन

बिजली कंपनी के द्वारा मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम पुत्र या पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन योजना का लाभ सुगमता से प्रदान किये जाने हेतु नवीन प्रक्रिया एवं व्‍यवस्‍था संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं।

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर के नये निर्देशों के मुताबिक पेंशनर एवं परिवार पेंशनर की मृत्‍यु उपरांत उनके शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पुत्र या पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन दिये जाने के लिये अब पेंशन या पेंशन भुगतान आदेशों में उनका नाम सम्मिलित किया जावेगा । 

पूर्व की व्‍यवस्‍था अनुसार पेंशन या पेंशन भुगतान आदेश में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पुत्र या पुत्री का नाम शामिल नहीं होता रहा है, जिसके कारण पेंशन या परिवार पेंशनर की मृत्‍यु उपरांत ऐसे पुत्र या पुत्रियों एवं उनके संरक्षकों को आजीवन पेंशन हेतु कार्यालयों के चक्‍कर लगाने पड़ते थे, किन्‍तु नई व्‍यवस्‍था के पश्‍चात् अक्षम पुत्र या पुत्री को उनके पेंशनर माता-पिता की मृत्‍यु उपरांत उन्‍हें सुगमता से आजीवन परिवार पेंशन प्रारम्‍भ की जा सकेगी।

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर की कल्‍याणकारी प्रशासनिक व्‍यवस्‍था के तहत मंडल तथा कंपनी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति तथा पेंशनर या परिवार पेंशनर की मृत्‍यु उपरांत पेंशन और सेवा संबंधी स्‍वत्‍वों एवं हितलाभों का सरलतम एवं त्‍वरित निराकरण सुनिश्चित किये जाने हेतु पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान प्रक्रिया को अधिक सरल बनाये जाने का हमेशा प्रयास किया जाता रहा है, उक्‍त तारतम्‍य में ही कंपनी प्रबंधन द्वारा नवीन प्रक्रिया एवं व्‍यवस्‍था संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं।

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