केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए, जो दबाव झेल रहे हैं या एनसीएलटी में हैं, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ छह महीने की अवधि के लिए अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था जल्द से जल्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
इन संयंत्रों को अपने संचालन को फिर से शुरू करने के लिए कोयला खरीदने और बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है।
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 9 मई 2022 को आयातित कोयला आधारित उन संयंत्रों के लिए कार्यशील पूंजी से संबंधित मुद्दों पर बैठक की, जो ठप्प हैं या एनसीएलटी में हैं।
बिजली की बढ़ती मांग और घरेलू कोयले की आपूर्ति पर अभूतपूर्व दबाव को देखते हुए, बिजली मंत्रालय ने 5 मई 2022 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत सभी आयातित कोयला आधारित संयंत्रों (आईसीबी) को अपना संचालन शुरू करने और पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन करने के निर्देश जारी किए।
ये निर्देश उन परियोजनाओं के लिए भी हैं जो ठप्प पड़ चुके हैं या एनसीएलटी के तहत हैं। इन निर्देशों से यह सुनिश्चित होगा कि आयातित कोयले से अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा जो शुद्ध वृद्धि होगी।