Tuesday, November 5, 2024
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बिजली कंपनी ने ग्रामवासियों को किया अलर्ट, विद्युत सुरक्षा हेतु जरूर बरतें ये सावधानियाँ

भोपाल (हि.स.)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ग्राम निवासियों से अपील की है कि वे गर्मी के मौसम में विद्युत संबंधी उपकरणों के प्रचालन में अतिरिक्त सावधानी बरतें। कंपनी ने कहा है कि अनावश्यक विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी करना जान पर भारी पड़ सकता है, वहीं विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत ऐसा करना दण्डनीय अपराध है।

कंपनी बुधवार को जारी अपनी अपील में कहा है कि बिजली के उपकरणों, केबल से जरा-सी असावधानी या छेड़खानी करने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ऐसी लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है यदि ऑंधी तूफान या अन्य किसी कारण से नीचे आ गई हैं तो उन्हें अकस्मात् छूकर खतरा मोल न लें। यदि लाइन टूट गई है तो इसकी सूचना शीघ्र ही निकटस्थ बिजली कंपनी के अधिकारी को अथवा विद्युत कर्मचारी को दें। जब तक कोई नहीं आता है, तब तक वहां निगरानी रखें, ताकि अंजाने में कोई अन्य व्यक्ति टूटे तार को छुए नहीं।

विद्युत वितरण कंपनी ने कहा कि नये घर बनाते समय विद्युत पारेषण अथवा वितरण लाइन से समुचित दूरी रखें। यह कानून की दृष्टि से भी आवश्यक है। उचित फासले के विषय में स्थानीय बिजली कंपनी के अधिकारी से सलाह जरूर लें ताकि सुरक्षा बनी रहे। विशेष रूप से खेतों खलिहानों में ऊँची -ऊँची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियॉं, झोपड़ी, मकान अथवा तंबू आदि विद्युत लाइनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप न बनायें। विद्युत लाइनों के नीचे से अनाज, भूसे आदि की ऊँची भरी हुई गाड़ियॉं न निकालें, इससे आग लगने एवं प्राण जाने का खतरा है। बिजली के तारों पर कपड़े आदि डालना दुर्घटना को निमंत्रण देना है।

अपने खेत खलिहान पर या संपत्ति की सुरक्षा हेतु अवरोधक तारों (फेन्सिंग वायर्स) में विद्युत प्रवाहित न करें। यह कानूनी अपराध भी है। इस प्रकार अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बिजली के खंभों या स्टे-वायर से जानवर आदि न बांधे और न ही इससे जानवरों को रगड़ने दें। इससे जनधन की हानि हो सकती है।

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